स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री नियम को मंजूरी: जाने 4 प्रमुख बातें
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री नियमों को मंजूरी दे दी।
इससे स्पेक्ट्रम के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाली कंपनियों के लिए आय के अवसर भी खुलेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी के बाद संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा:
1. “हमने स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री नियमों को मंजूरी दे दी। अब दूरसंचार कंपनियां आपस में स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।”
2. “कंपनियों को सिर्फ 45 दिन पहले इसकी सूचना एक हलफनामे के साथ देनी होगी।”
3. “स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री के लिए सभी बैंडों में मंजूरी दी गई है।”
4. सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक राजन एस. मैथ्यूज ने कहा, “स्पेक्ट्रम साझेदारी और स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री को मंजूरी देने के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। इससे उद्योग को काफी मदद मिलेगी।”
Sara Jhan News Desk