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संजय दत्त को क्षमा करने की याचिका खारिज

मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.वी. राव ने 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोटों से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिए गए बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की शेष सजा रद्द करने की अपील खारिज कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अभिनेता अपनी बाकी सजा पुणे जेल में काटेंगे।

संजय दत्त की शेष सजा रद्द करने के लिए मार्च 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति मार्कन्डेय काटजू ने याचिका दाखिल की थी।

पत्र की शक्ल वाली इस याचिका में राष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारियों को संबोधित किया गया था।

एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर गुरुवार को आईएएनएस को बताया, “राज्यपाल राव ने 15 सितंबर को अपील खारिज की दी थी और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रेषित कर दी थी।”

राज्यपाल ने क्षमा याचिका खारिज करते हुए राज्य के गृह मंत्रालय के उस विचार का समर्थन किया कि सजा रद्द करने से एक गलत संदेश जा सकता है।

पूर्व न्यायाधीश काटजू ने अपनी याचिका में यह तर्क देते हुए दत्त को माफी देने का आग्रह किया था कि वह एक आतंकवादी नहीं हैं।

काटजू ने इस बम विस्फोट मामले के एक अन्य दोषी जैबुनिस्सा काजी को भी क्षमादान देने का आग्रह किया था।

मौजूदा संकेतों के अनुसार, दत्त के अपनी सजा पूरी करने और इस साल के आखिर या 2016 की शुरुआत में जेल से रिहा होने की संभावना है।

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